प्रधानमंत्री आवास योजना समाज कल्याण के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। उसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रारम्भ किया गया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY ) समाज के कमजोर वर्ग के लोग, कम आय वर्गीय लोग, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक किफायती मूल्य पर लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। केंद्र सरकार इस योजना को 31 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 23 खरब रुपये) की वित्तीय सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दो प्रकार हैं:
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
यह योजना अन्य योजनाओं से भी जुड़ी हुई है, जैसे:
स्वच्छ भारत अभियान– इसका उद्देश्य घरों शौचालय बनाना और सामुदायिक मलिकी वाले शौचालयों का निर्माण करके, खुले में शौच करने की प्रथा को खत्म करना है, जिससे गलियों, सड़कों और घरों के आसपास स्वच्छता बनी रहे।
सौभाग्य योजना – इसका उद्देश्य घरों में बिजली का कनेक्शन प्रदान करना है।
उज्जल्ला योजना –
उद्देश्य LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है।
शुद्ध पेयजल की उपलब्धता
प्रधानमंत्री जन धन योजना – उद्देश्य शून्य बिल पर खाता खोलना और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुँचाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के श्रेणियां
पीएम आवास योजना के 4 प्रमुख श्रेणियां हैं:
संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मलिन बस्तियों का प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ यथास्थान पुनर्विकास करना| इस मिशन का उद्देश्य स्लम क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि की क्षमता का लाभ उठाना और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को औपचारिक शहरी प्रतिष्ठान प्रदान करना है।
क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (ब्याज़ पर छूट)- इस योजना के तहत, सरकार लोन शुरू होने से 15 वर्षों तक के लिए आवास लोन पर 6.5% की दर से ब्याज पर छूट प्रदान करेगी जिससे आवास सस्ता हो जाएगा। ब्याज पर छूट का नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV ) की गणना 9% की दर पर की जाएगी। क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए केवल 6 लाख रुपये तक के लोन पर लागू है और 6 लाख रुपये से अधिक लोन के कोई भी लोन पर सब्सिडी नहीं मिलती। लोन देने वाली संस्थाएं ब्याज सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करेंगी जिसके परिणामस्वरूप समान मासिक किस्त (EMI) कम हो जाएगी और घर की लोन राशि कम हो जाएगी।
साझेदारी में किफायती आवास (AHP) – पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान किया जाएगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (union territories), या तो विभिन्न एजेंसियों के साथ या विभिन्न उद्योगों के साथ साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं
लाभार्थी के नेतृत्व वाले घर का विस्तार और निर्माण – इसके तहत, जो लाभार्थी उपरोक्त तीन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। यह मिशन EWS श्रेणी के परिवारों को नए घर बनाने, या लाभार्थियों को कवर करने के लिए मौजूदा घर का निर्माण करके बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है। इस मिशन के तहत परिवारों को अपने मौजूदा घर को बढ़ाने या नए घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईको फ्रेंडली तकनीक से घरों का निर्माण किया जाएगा और भूतल (ग्राउंड फ्लोर) आवंटित करते समय वृद्ध और विकलांगों को वरीयता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दो श्रेणियों में आवेदन किया जा सकता है:
3 घटकों के तहत: ‘सब के लिए घर योजना’ के लिए अत्यधिक रूप से कमजोर वर्ग, कम-आय समूह (EIG), मध्यम-आय समूह (MIG), और EWS शामिल हैं, को लाभार्थी माना जाता है। EWS की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये है, EIG की 3 से 6 लाख रुपये की सीमा है, और MIG 1 स्कीम की 6 से 12 लाख रुपये और MIG 2 स्कीम की 12 लाख से 18 लाख की सीमा है।
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले: इसमें वह लोग शामिल हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं जो खराब और अस्वच्छ हैं और जहाँ पर सफाई व्यवस्था की कमी है तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं है।
लॉग इन करने के कदम:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर लॉग ऑन करें।
2. ’Citizen Assessment’ ड्रॉप-डाउन के तहत, नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन के अनुसार ‘Benefits under other 3 components’ का चयन करें |
3. आगे बढ़ने के लिए आधार नंबर दर्ज कीजिए (PMAY में नामांकन के लिए अनिवार्य है)
4. आधार नंबर दर्ज करने ने के बाद आपको आवेदन पत्र भरने दिया जायेगा जहाँ आपको सभी विवरण को सही रूप से भरना होगा।
5. आवेदन पत्र भरने के बाद ‘सहेजें’ या ‘सेव’ पर क्लिक करें और कैप्चा कोड भरें।
6. अब ‘सुरक्षित’ या ‘रद्द पर क्लिक करें। आवेदन अब पूरा हो गया है और इसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMAY योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक जो EWS, EIG या MIG श्रेणी से सम्बंधित है, इस योजना का लाभ उठा सकता है।
क्या कोई व्यक्ति दो बार आवेदन कर सकता है?
नहीं, आपका खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप दो बार आवेदन नहीं कर पाएंगे।
क्या इस योजना के लिए कोई पंजीकरण शुल्क है?
यदि आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप ऑफलाइन या आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो आपको 25 रुपये (एवं GST) का पंजीकरण शुल्क देना होगा।