पीएम किसान – pmkisan.gov.in रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी का स्टेटस और लेटेस्ट अपडेट्स – केवाईसी अपडेट, 11वीं किस्त जल्द ही

Updated on: Jun 28th, 2023

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प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत में भूमि धारक किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह योजना किसानों को कृषि, कृषि सम्बंधित विभिन्न आदानों की खरीद, सम्बद्ध   सगतिविधियों और उनकी घरेलू जरूरतों से के लिए पूरक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पीएम किसान उन सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करता है जिनके पास खेती योग्य भूमि है। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य उचित फसल के स्वास्थ्य और उसके उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए कृषि इनपुट प्राप्त करने में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना के दिशानिर्देशों के तहत वित्तीय सहायता के लिए योग्य किसान परिवारों की पहचान करते हैं। लाभार्थियों की पहचान के बाद, इस योजना के तहत धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।

लेटेस्ट अपडेट्स  

9 अगस्त 2021
प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को पीएम-किसान योजना के तहत 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान निधि की 9वीं किस्त जारी की।

14 मई 2021
केंद्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 14 मई 2021 को 9.5 करोड़ PM-KISAN लाभार्थियों को 19,000 करोड़ रुपये की पीएम किसान निधि की 8वीं किस्त जारी की।


पीएम किसान के लिए पात्रता मानदंड:

इस योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवार लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। भूमिधारक किसानों के परिवार को योजना के दिशानिर्देशों के तहत एक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेख के अनुसार खेती योग्य भूमि है। लाभार्थियों की पहचान के लिए मौजूदा भूमि मालिकी प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

पीएम किसान अपात्र श्रेणी: 

उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

  • प्रत्येक संस्थागत भूमिधारक।
  • निम्न श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित किसान परिवार:
    • संवैधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारक।
    • वर्तमान और पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, नगर निगमों के महापौर, लोकसभा या राज्य सभा या राज्य विधान सभाओं या राज्य विधान परिषदों के सदस्य।
    • प्रत्येक सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारी और केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों या कार्यालयों या विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों या केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संलग्न कार्यालयों या स्वायत्त संस्थानों के अधिकारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारी। (चतुर्थ श्रेणी/बहु कार्यण कर्मचारी /समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
    • 10,000 रुपये और उससे अधिक की मासिक पेंशन वाला प्रत्येक सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (चतुर्थ श्रेणी/बहु कार्यण कर्मचारी /समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
    • प्रत्येक व्यक्ति जिसने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।
    • पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत इंजीनियर, चिकित्सक, चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकील और वास्तुकार जैसे प्रोफेशनल्स जो प्रैक्टिस करते हैं |  ।

पीएम के तहत दिए जाने वाले लाभ: 

पीएम किसान योजना के तहत, उन सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता दी जाती है, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।

6,000 रुपये की राशि हर साल तीन समान किश्तों में निम्नानुसार दी जाती है:

किश्तभुगतान की अवधि
रु. 2,000अप्रैल – जुलाई
रु. 2,000अगस्त – नवंबर
रु. 2,000दिसंबर – मार्च

पीएम किसान आधार लिंक:

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड नहीं होने पर किसान पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में नामांकन या पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। किस्त केवल आधार से जुड़े डेटाबेस के आधार पर जारी की जाती है।

लाभार्थी नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपने आधार को पीएम किसान पोर्टल के बैंक खाते से जोड़ सकते हैं:

  • पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
  • ‘किसान कॉर्नर’ तक स्क्रॉल करें और ‘आधार विफलता रेकॉर्ड्स को संपादित करें’ विकल्प पर चयन करें।
  • आधार विवरण संपादित करने के लिए पेज खुलेगा। पृष्ठ पर, ‘आधार संख्या’ के विकल्प का चयन करें, आधार संख्या, कैप्चा दर्ज करें और ‘खोज’ बटन का चयन करें।
  • किसान डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां  आधार संख्या को संपादित कर सकते हैं या इसे अपडेट कर सकते हैं और निवेदन बटन करें | 

पीएम किसान क्रेडिट कार्ड:

सरकार ने 1988 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की जो किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराती है। KCC योजना का उद्देश्य किसानों को अल्पकालीन औपचारिक ऋण प्रदान करना है। सरकार ने  KCC को पीएम किसान योजना से जोड़ा है।

पीएम किसान क्रेडिट कार्ड को अब पीएम किसान योजना से जोड़ दिया गया है। पीएम किसान लाभार्थी केसीसी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और केसीसी कार्ड के तहत कम ब्याज दरों के साथ अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। केसीसी कार्ड के तहत किसानों को प्रदान किया गया ऋण उन्हें उपकरण खरीदने और अन्य खर्चों के लिए एक क्रेडिट सीमा प्रदान करता है।

पीएम किसान क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • 2% से 4% की कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है| 
  • 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
  • अंतर्निहित फसल बीमा कवरेज।
  • ऋण का सुविधाजनक पुनर्भुगतान विकल्प।

पीएम किसान योजना के लाभार्थी नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके PM KISAN क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
  • ‘फ्रैमर्स कॉर्नर’ तक स्क्रॉल करें और ‘KCC फॉर्म डाउनलोड करें ’ विकल्प का चयन करें।
  • ‘Loan Application form for agricultural credit for PM-Kisan beneficiaries प्रपत्र खुल जाएगा। किसानों को इस प्रपत्र को डाउनलोड करना होगा।
  • प्रपत्र में सभी विवरण भरें। केसीसी कार्ड आवेदन करने के लिए, किसानों को प्रपत्र भरते समय विकल्प ‘बी’ अनुभाग के तहत दिए गए ‘Issue of fresh KCC’’ के विकल्प का चयन करना होगा।
  • प्रपत्र भरने के बाद प्रपत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसान के बैंक में जमा करना होता है।
  • बैंक अनुरोध को संसाधित करेगा और किसान को केसीसी कार्ड प्रदान करेगा।

वैकल्पिक रूप से, लाभार्थी बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जहां वे पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वेबसाइट पर केसीसी कार्ड के लिए आवेदन पत्र भरें और इसे ऑनलाइन जमा करें। बैंक आवेदन को संसाधित करेगा, और पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी कार्ड प्रदान करेगा।

पीएम किसान के तहत आवेदन प्रक्रिया:

किसान इस योजना के लिए निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  • पात्र किसान इस योजना के लिए राजस्व अधिकारियों, ग्राम पटवारियों या अन्य नामित अधिकारियों या एजेंसियों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करें आवेदन कर सकते हैं,
  • पात्र किसान शुल्क के भुगतान पर योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जा सकते हैं, या
  • पात्र किसान किसान कॉर्नर के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर स्व-पंजीकरण भी कर सकते हैं। किसान इस लिंक के माध्यम से अपने पंजीकरण की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

पंजीकरण के लिए जो विवरण प्रदान करना आवश्यक है वे हैं:

  • नाम।
  • उम्र।
  • लिंग।
  • मोबाइल नंबर।
  • श्रेणी ( SC / ST ।
  • आधार संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है, तो आधार नामांकन संख्या और पहचान के लिए कोई निर्धारित दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान)।
  • आवेदक का बैंक खाता संख्या।

पीएम किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:

पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
  • ‘किसान कॉर्नर’ तक स्क्रॉल करें और ‘नए किसान पंजीकरण’ विकल्प का चयन करें।
  • ‘नया किसान पंजीकरण प्रपत्र’ पेज खुल जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ सत्यापित करेगा कि किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है या नहीं।
  • सत्यापन के लिए, किसान को ग्रामीण किसान पंजीकरण या शहरी किसान पंजीकरण विकल्प का चयन करना होगा और आधार संख्या दर्ज करनी होगी, ड्रॉप-डाउन सूची से राज्य का चयन करना होगा, कैप्चा दर्ज करना होगा और ‘खोज’ बटन का चयन करना होगा।
  • यदि डेटाबेस में किसान का विवरण नहीं मिलता है, तो पृष्ठ पुष्टिकरण प्रदर्शित करेगा और पूछेगा कि क्या आप अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं। किसान को ‘हां’ टैब का चयन करना होगा।
  • पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा जहां किसान को व्यक्तिगत और बैंकिंग विवरण दर्ज करना होगा और ‘सेव’ बटन का चयन करना होगा।
  • किसान को पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

पीएम किसान मोबाइल ऐप पंजीकरण:

किसान गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसान सीधे गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या यहां तक ​​कि अपने मोबाइल पर पीएम किसान वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और ‘किसान कॉर्नर’ अनुभाग में पीएम-किसान मोबाइल ऐप ‘डाउनलोड करें’ का चयन कर सकते हैं।

पीएम किसान मोबाइल ऐप पर पीएम किसान पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • पीएम किसान मोबाइल ऐप खोलें, सूची से भाषा चुनें और ‘नया किसान पंजीकरण’ बटन का चयन करें।
  • आधार कार्ड नंबर, कैप्चा दर्ज करें और ‘जारी रखें’ बटन का चयन करें।
  • नाम, बैंक विवरण, पता, IFSC कोड, भूमि विवरण आदि जैसे विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और पंजीकरण पूरा करने के लिए ‘सबमिट’ बटन का चयन करें।

संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों की पहचान करेंगे। किसानों का विवरण राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा या तो मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा। लाभार्थियों को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

पीएम किसान पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • नागरिकता का प्रमाण
  • भूमि के स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेज
  • बैंक खाते का विवरण

पीएम किसान लाभार्थी की स्थिति:

सरकार आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर पीएम किसान लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करती है। किसान पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद, वे अपना पीएम किसान स्थिति देख सकते हैं। पीएम किसान लाभार्थी सूची में शामिल किसानों के नाम को इस योजना का लाभ मिलेगा। पीएम किसान स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
  • नीचे ‘किसान कॉर्नर’ तक स्क्रॉल करें और ‘लाभार्थी स्थिति’ बटन का चयन करें।
  • ‘लाभार्थी की स्थिति’ पेज खुल जाएगा।
  • आधार संख्या, खाता संख्या या मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें और ‘स्थिति प्राप्त करें’ बटन का चयन करें।

‘गेट स्टेटस’ ’बटन का चयन करने पर, पीएम किसान लाभार्थी की सभी लेन-देन की जानकारी दिखाई जाएगी। अंतिम किस्त का विवरण, लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई अंतिम किस्त की तिथि और बैंक खाते में जमा की गई राशि स्क्रीन पर दिखाई देगी

लाभार्थी किसी विशेष गांव के लिए पीएम किसान योजना सूची भी देख सकते हैं। किसान नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके जांच सकते हैं कि क्या वे इस योजना के लिए अपने गांव की लाभार्थी सूची में शामिल हैं:

  • आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
  • नीचे ‘किसान कॉर्नर’ तक स्क्रॉल करें और ‘लाभार्थी सूची’ बटन का चयन करें।
  • ‘पीएम किसान के तहत लाभार्थी’ पेज खुलेगा
  • स्थिति, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, गांव दर्ज करें और ‘विवरण प्राप्त करें’ बटन का चयन करें।

पीएम किसान लाभार्थी की स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।

नित्य पूछे जाने वाले प्रश्न:

पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी और योजना के तहत लाभ के भुगतान के लिए उन्हें चयन किया जाएगा?

इस योजना के तहत लाभ के पात्र किसान परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। पीएम किसान पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण के बाद, विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि या भूमि स्वामित्व प्रणाली के मौजूदा अभिलेख का उपयोग इस योजना के तहत लाभ हस्तांतरित करने के लिए,  लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा।

पीएम किसान योजना की किस्त नहीं मिलने का कारण क्या है?

पीएम किसान योजना की किस्त कई कारणों से रुक सकती है। कुछ सामान्य कारण हैं –

  • पंजीकरण के समय पीएम किसान पोर्टल पर दिया गया नाम बैंक खाते में दर्ज नाम से मेल नहीं खाता।
  • बैंक के विवरण, जैसे IFSC कोड और खाता संख्या में एरर के कारण, किस्त खाते में नहीं पहुंच पाती है। 
  • आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम का अंतर किश्त की राशि न मिलने का एक कारण हो सकता है।
क्या पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए विवरण को बदला जा सकता है?

हां। पंजीकरण के समय दिए गए विवरण को पीएम किसान पोर्टल पर संपादित या बदला जा सकता है। पीएम किसान पंजीकरण पर दिए गए विवरण को बदलने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
  • नीचे ‘किसान कॉर्नर’ तक स्क्रॉल करें और ‘‘Updation of Self Registered Farmer’ बटन पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें और ‘खोज’ बटन का चयन करें और जानकारी संपादित करें।
क्या पीएम किसान योजना के तहत लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाएगा?

Rs  2,000 प्रति किस्त का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

क्या शहरी क्षेत्रों में स्थित किसान PM Kisan yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं?

हां। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी खेतीयोग्य भूमि के बीच कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित दोनों किसान इस योजना के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि वास्तव में खेती योग्य हो।

क्या गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही कृषि भूमि के खिलाफ किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं?

नहीं। गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही कृषि भूमि इस योजना के अंतर्गत नहीं आती है। केवल वे किसान जिनके पास कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि योग्य भूमि है, वे ही योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।

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